दो विक्रेताओं के कीटनाशी विक्रय लाइसेंस निलंबित

पाटन विकासखण्ड के ग्राम बेनीखेड़ा स्थित खुशी ट्रेडर्स एवं उड़ना स्थित जय माता एग्रो का कीटनाशक विक्रय लाइसेंस उप संचालक कृषि डॉ एस के निगम ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इन दोनों प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस जारी कर सात दिवसों के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश भी उप संचालक कृषि ने दिए हैं।
ज्ञात हो कि कल गुरुवार को अनुविभागीय कृषि अधिकारी पाटन डॉ इंदिरा त्रिपाठी ने वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं उर्वरक निरीक्षक पंकज श्रीवास्तव के साथ उर्वरक एवं कीटनाशक के इन विक्रय केंद्रों का निरीक्षण किया था तथा यहाँ पाई गई विभिन्न अनियमितताओं के कारण कीटनाशक लायसेंस निलंबित करने की अनुशंसा की थी।
अनुविभागीय कृषि अधिकारी पाटन तथा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के निरीक्षण के दौरान मेसर्स खुशी ट्रेडर्स में स्टॉक एवं भाव फलक का प्रदर्शन नहीं करने, केश एवं क्रेडिट मेमो जारी न करने, प्रतिमाह क्रय-विक्रय रिपोर्ट न देने तथा पीओएस मशीन एवं प्रतिष्ठान में उर्वरक के भौतिक स्टॉक में अंतर जैसी अनियमिततायें पाई गईं थी।
इसी प्रकार मेसर्स जय माता एग्रो के निरीक्षण में स्टॉक पंजी, केश मेमो एवं अन्य आवश्यक अभिलेख नहीं पाये गये थे। इसके अलावा इस प्रतिष्ठान पर कीटनाशक की पैकिंग के ऊपर छपी एवं उभरी जानकारी गलत होने, विक्रय स्थल पर लाइसेंस प्रदर्शित नहीं करने, क्रय-विक्रय रिपोर्ट प्रति माह नहीं देने, किसानों को निर्धारित प्रारूप में केश मेमो और क्रेडिट केश मेमो नहीं देने जैसी कमियां पाई गई थी। जय माता एग्रो द्वारा समय अवधि में कीटनाशी लाइसेंस का नवीनीकरण भी नहीं कराया गया था तथा अवसान तिथि समाप्ति की कीटनाशक औषधियों का विक्रय एवं भंडारण करना भी यहाँ पाया गया था।