किसान भाई 31 जुलाई तक अपनी खरीफ फसल का बीमा करा सकेंगे

कटनी - प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान भाई कटनी जिले में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के माध्यम से अपनी खरीफ फसलों का बीमा 31 जुलाई 2024 तक करा सकते है। ऋणी कृषकों का संबंधित वित्तीय संस्था के माध्यम से फसल बीमा किया जायेगा। अऋणी कृषक संबंधित बैंक से या बीमा अभिकर्ता अथवा सी.एस.सी के माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करवा सकते है। उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास कटनी ने बताया कि खरीफ फसलों का बीमा कराने के लिये भू-अधिकार पुस्तिका या बी-1 ,आधार कार्ड, बैंक पास बुक की प्रमाणित प्रति तथा फसल बुआई प्रमाण पत्र के साथ विधिवत भरा हुआ प्रस्ताव पत्र अपने मोबाईल नम्बर के साथ प्रस्तुत करना होगा। ऋणी कृषक जो फसल बीमा योजना से बाहर होना चाहते है। उन्हे भी बीमांकन की अंतिम तिथि से 07 दिवस पूर्व अतरू24 जुलाई तक अपने संबंधित बैंक में अवश्य सूचित करें। फसल बीमा कराये जाने पर प्राकृतिक आग (आकाशीय बिजली गिरना), बादल फटना, तूफान, ओलावृष्टि,चक्रवात, बाढ़, जलभराव, भू-स्खलन , सूखा , कीट-व्याधियां इत्यादि से फसल नुकसान होने पर किसान भाई फसल बीमा का लाभ प्राप्त कर सकते है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा कराने के लिये कटनी जिले हेतु जिला स्तर में उड़द का प्रीमियम 500 रूपए ,तहसील स्तर में तिल के लिये 374 रुपये प्रति हेक्टेयर , पटवारी हल्का स्तर पर धान सिंचित के लिये प्रीमियम राशि 720 रुपये प्रति हेक्टेयर, धान असिंचित के लिये 560 रूपए प्रति हेक्टेयर, मक्का के लिये 440 रूपए, तुअर के लिये 618 रूपए, प्रीमियम राशि निर्धारित है। अधिसूचित फसलों के बीमा की प्रीमियम राशि अपने बैंक अथवा सी.एस.सी. सेंटर में जमा कर रसीद प्राप्त कर सकतें है।