खेतों में फसल अवशेष जलाने पर कृषक को देना होगा अर्थदंड
खंडवा l पर्यावरण सुरक्षा हेतु नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार जिले में गेहूँ एवं अन्य फसलों की कटाई उपरांत फसल अवशेषों को खेतों में जलाये जाने को प्रतिबंधित किया गया है। अपर कलेक्टर श्री के.आर. बड़ोले ने बताया कि निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित कृषक से अधिसूचना के प्रावधान अनुसार पर्यावरण क्षतिपूर्ति की राशि दण्डस्वरुप वसूल की जावेगी। उन्होंने बताया कि वह कृषक जिनकी भूमि 2 एकड़ से कम हो उनको 2500 रुपये और जिनकी भूमि 2 एकड़ से ज्यादा एवं 5 एकड़ से कम हो उनको 5 हजार रुपये एवं जिन कृषक की 5 एकड़ से अधिक भूमि है उनसे 15 हजार रुपये तक दण्डस्वरूप राशि वसूल की जाऐगी। उन्होंने सभी निकाय को निर्देश दिए कि जिले में बेहतर पर्यावरण, जन स्वास्थ एवं जीव-जन्तुओं की जीवन सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु अपने अधिनस्थ क्षेत्रों में उक्त अधिनियम का उल्लंघन होने की स्थिति में कार्यवाही सुनिश्चित करे।